कम्युट का विकल्प चुनने वाले पेंशनरों को रिटायरमेंट के 15 साल बाद मिलेगी फुल पेंशन

केंद्र सरकार ने पेंशन नियमों में बदलाव किया है। इससे रिटायरमेंट के वक्त पेंशन कम्युट करने का विकल्प चुनने वाले पेंशनधारकों को रिटायरमेंट के 15 साल बाद फुल पेंशन की व्यवस्था फिर से लागू होगी। श्रम मंत्रालय ने नए नियमों को अधिसूचना जारी कर दी है। इस फैसले से 26 सितंबर, 2008 से पहले रिटायर होने वाले 6.3 लाख पेंशनधारकों को फायदा होगा। नई अधिसूचना से ईपीएफओ के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के 15 साल बाद फुल पेंशन की व्यवस्था पुनः लागू हो जाएगी। अगर कोई कर्मचारी 1 अप्रैल 2005 को रिटायर करता है तो वह 15 साल बाद यानी 1 अप्रैल 2020 से उसे ज्यादा पेंशन मिलेगी।